राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के तत्कालीन परियोजना प्रशासक श्री आर.पी.गुप्ता सरगुजा (अंबिकापुर) को सायकिल खरीदी में अनियमितता बरतने
के आरोप में परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है।
रायपुर,22 अगस्त(36गढ़ डाट इन) राज्य शासन द्वारा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के तत्कालीन परियोजना प्रशासक श्री आर.पी.गुप्ता सरगुजा (अंबिकापुर) को सायकिल खरीदी में अनियमितता बरतने के आरोप में परिनिंदा के दण्ड से दण्डित किया गया है।
आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ ने बताया कि श्री आर.पी. गुप्ता परियोजना प्रशासक को सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए बिना 23 लाख 75 हजार रुपए की एटलस सायकिल खरीदी के आरोप में मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1999 में आरोप पत्र जारी किया गया था।
श्री गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर समाधान कारक नहीं पाए जाने के कारण मई 2000 में विभागीय जांच संस्थित की गई थी। श्री गुप्ता को जांच में दोषी पाये जाने के कारण परिनिंदा से दण्डित किया गया है।
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