महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अन्तर्गत सभी 18 से 59 वर्ष आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शामिल किया गया है।
रायपुर 07 फरवरी (36गढ़ डाट इन)आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं से गंभीर बीमारियों के लिए प्रत्येक वर्ष ली जाने वाली प्रीमियम की 80 रूपए की राशि में अब 2011 तक छूट प्रदान की गई है।
संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को इस योजना में शामिल कर लाभ दिलाने के लिए सभी 18 जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना के अन्तर्गत सभी 18 से 59 वर्ष आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को शामिल किया गया है।
योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि 280 रूपए निर्धारित है, जिसमें से 100 रूपए का प्रीमियम भारत सरकार द्वारा और 100 रूपए का प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वहन किया जाता है तथा शेष 80 रूपए प्रीमियम की राशि गंभीर बीमारियों हेतु सदस्यों द्वारा वहन किया जाता है।
भारत शासन द्वारा पूर्व में सदस्यों द्वारा ली जाने वाली 80 रूपए प्रीमियम की राशि में वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए छूट प्रदान की गई थी। छूट की यह अवधि अब 31 मार्च 2011 तक बढ़ा दी गई है।
इस प्रकार इस योजना में सभी 18 से 59 वर्ष की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बिना कोई प्रीमियम जमा कराए बीमित होंगी। योजना के तहत बीमित सहायिका की सामान्य मृत्यु पर उनके परिजनों को तीस हजार रूपए तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु पर 75 हजार रूपए प्रदान किया जाएगा।
इसी प्रकार दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी अपंगता पर बीमित सहायिका को 75 हजार रूपए, दुर्घटना के कारण आंशिक स्थायी अपंगता पर 37 हजार 500 रूपए तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को स्तन कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ग्रीवा कैंसर जैसी संकट पूर्ण रोग होने पर उसे बीस हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को इस योजना में जीवन बीमा निगम की शिक्षा सहयोग योजना से भी लाभ प्राप्त होगा।
योजना में शामिल सदस्यों के कक्षा नवमीं से बारहवीं तक अध्ययनरत बच्चों को छह सौ रूपए अर्धवार्षिकीय छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है।
यह लाभ बीमित परिवार के केवल दो बच्चों को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए हर साल पात्र छात्र हेतु जनवरी और जुलाई में निर्धारित प्रारूप में मांग प्रस्तुत किया जाना होता है।
अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला एवं परियोजना स्तरीय कार्यालयों से सम्पर्क किया जा सकता है।
36गढ़ डाट इन