राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत मकान किराया (गृह भाड़ा) भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है।
रायपुर,23 फरवरी(36गढ़ डाट इन) राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के तहत मकान किराया (गृह भाड़ा) भत्ते की वर्तमान दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है।
वित्त और योजना विभाग द्वारा कल 22 फरवरी को यहां मंत्रालय से एक परिपत्र में इस आशय का आदेश जारी कर दिया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि गृह भाड़ा भत्ते की नयी दरें एक जनवरी 2010 से लागू होंगी।
इसके तहत बी-2 श्रेणी के नगरों रायपुर, दुर्ग-भिलाई नगर के शासकीय कर्मचारियों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा, जबकि ‘सी’ श्रेणी में शामिल शहर बिलासपुर ।
कोरबा, राजनादंगांव, जगदलपुर, रायगढ़, चिरमिरी, दल्लीराजहरा, अम्बिकापुर, धमतरी, भाटापारा और जांजगीर-चाम्पा के कर्मचारियों को मूल वेतन का सात प्रतिशत और अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को मूल वेतन का चार प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि दिल्ली स्थित राज्य शासन के कार्यालयों के लिए मूल वेतन का 30 प्रतिशत भत्ता दिया जाएगा। गृह भाड़ा भत्ते की गणना के लिए मूल वेतन से तात्पर्य नवीन पुनरीक्षित वेतनमान 2009 मे प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड मे वेतन ग्रेड वेतन) से है।
यह आदेश कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सेवा के सदस्यों पर भी लागू होगा। गृह भाड़ा भत्ते की ये दरें दिनांक 1 जनवरी 2010 से (जनवरी का वेतन जो फरवरी 2010 मे देय है) से प्रभावशील होंगी।
36गढ़ डाट इन